DST की बड़ी कार्रवाई: 50 लाख की अवैध शराब बरामद, हरियाणा की सस्ती शराब पर लगाते थे राजस्थान की फर्जी सील

उदयपुर। अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ उदयपुर पुलिस की DST ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 50 लाख रुपए बाजार मूल्य की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। DST और हिरणमगरी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने रिको कलड़वास स्थित एक गोदाम पर दबिश देकर 60 कार्टन अंग्रेजी शराब, 110 बीयर टिन, नकली मोनोग्राम बनाने की मशीन, 15 फर्जी नंबर प्लेट और तीन वाहन जब्त किए। मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जबकि तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

पुलिस के अनुसार 5 सितंबर को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रिको कलड़वास स्थित एक गोदाम में बड़ी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब जमा है और इसे वाहनों के जरिए अलग-अलग स्थानों पर बेचने की तैयारी की जा रही है। सूचना के आधार पर DST ने हिरणमगरी थाना पुलिस के साथ गोदाम पर दबिश दी। तलाशी के दौरान अलग-अलग ब्रांड की अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद हुई। बरामद शराब की बोतलों पर ‘फॉर सेल इन हरियाणा’ अंकित मिला।

जांच में पुलिस को पता चला कि आरोपी हरियाणा और अन्य राज्यों से कम कीमत की शराब खरीदकर राजस्थान लाते थे। इसके बाद गोदाम में शराब की बोतलों पर अलग-अलग ब्रांड के नकली मोनोग्राम और स्टिकर लगाए जाते थे। आरोप है कि राजस्थान आबकारी विभाग के फर्जी होलोग्राम और सील का इस्तेमाल कर हरियाणा की सस्ती शराब को राजस्थान की महंगी शराब के रूप में तैयार किया जाता था। इसके बाद इसे ऊंचे दामों पर बेचकर मुनाफा कमाया जा रहा था।

कार्रवाई के दौरान पुलिस को अलग-अलग वाहनों की 15 फर्जी नंबर प्लेट भी मिली हैं। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस गिरोह का नेटवर्क कहां तक फैला हुआ है और अवैध शराब की सप्लाई किन-किन इलाकों में की जा रही थी।

मामले में पुलिस ने केदार कुमार सेनानी (44), निवासी अम्बेडकर कॉलोनी, हवामगरी, सेक्टर-14, उदयपुर को गिरफ्तार किया है। वहीं तीन अन्य फरार आरोपियों की पहचान कर ली गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

कार्रवाई DST प्रभारी पुलिस निरीक्षक भरत योगी और हिरणमगरी थानाधिकारी रविन्द्र सिंह के संयुक्त नेतृत्व में की गई। टीम में उप निरीक्षक विक्रम सिंह, हेड कांस्टेबल हितेन्द्र सिंह, हेड कांस्टेबल कमलेश, कांस्टेबल शक्ति सिंह और कांस्टेबल कृष्ण कुमार शामिल रहे।

पुलिस ने मामले में आबकारी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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