दहेज के आरोप में लेक्चरर सस्पेंड, शपथ पत्र में दी गलत जानकारी पड़ी भारी

सवाई माधोपुर। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने राजनीति विज्ञान के एक स्कूल लेक्चरर को दहेज लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई पत्नी द्वारा दहेज प्रताड़ना की शिकायत और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर की गई है।

जानकारी के अनुसार, लेक्चरर दीपक कुमार शर्मा के खिलाफ उनकी पत्नी वंदना शर्मा ने 10 जुलाई 2025 को कुंडेरा थाने में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। यह मामला फिलहाल कोर्ट में विचाराधीन है। पत्नी ने शिक्षा विभाग में भी शिकायत दी थी, जिसके बाद विभागीय जांच शुरू की गई।

जांच पूरी होने के बाद शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने 9 अप्रैल को दीपक कुमार शर्मा को निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, चूरू निर्धारित किया गया है।

दीपक कुमार शर्मा वर्तमान में झालावाड़ जिले के भवानीमंडी स्थित राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बनी में राजनीति विज्ञान के व्याख्याता के पद पर कार्यरत थे। आरोप है कि उन्होंने अपनी नियुक्ति के समय 1 मार्च 2024 को दिए गए शपथ पत्र में गलत जानकारी दी थी। इसमें उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया, जबकि बाद में उनकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना के आरोप लगाए।

मामले के सामने आने के बाद विभाग ने इसे गंभीर मानते हुए सख्त कार्रवाई की है।

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