11 साल पुराने मामले में कांग्रेस के दो विधायकों को एक साल की सजा

पल पल राजस्थान

जयपुर। जयपुर की जिला अदालत ने कांग्रेस के दो मौजूदा विधायकों सहित कुल 9 लोगों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। मामला करीब 11 साल पुराना है। सभी आरोपियों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। हालांकि सभी को जमानत भी दे दी गई है।

कोर्ट ने सभी को रास्ता जाम करने और कानून के खिलाफ इकट्ठा होने का दोषी माना है।
यह मामला 13 अगस्त 2014 का है, जब आरोपियों ने राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट के बाहर जेएलएन मार्ग पर करीब 20 मिनट तक जाम लगाया था।

सजा पाने वालों में लाडनूं से विधायक मुकेश भाकर, शाहपुरा से विधायक मनीष यादव और झोटवाड़ा से पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी अभिषेक चौधरी शामिल हैं।
इसके अलावा राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानुप्रताप सिंह और विद्याधर मील को भी दोषी करार दिया गया है।

अभियोजन अधिकारी कविता पिंगोलिया ने जानकारी दी कि सभी के खिलाफ 11 अगस्त 2016 को चालान पेश किया गया था।
अब अदालत के फैसले के बाद सभी को अपील करने के लिए 1 महीने का समय मिलेगा।

हालांकि राहत की बात ये है कि दोनों विधायकों की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है।
भारतीय कानून के मुताबिक, 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होने पर ही सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द होती है।

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