
उदयपुर शहर के बहुचर्चित डबल मर्डर केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी महिला मारिया (32) को जमानत दे दी है। यह वही मामला है जिसने वर्ष 2023 में अंबामाता थाना क्षेत्र के नवरत्न कॉम्प्लेक्स स्थित डायमंड कॉलोनी में सनसनी फैला दी थी, जब दो बुजुर्ग बहनों – हुसैना बाई और सारा बाई की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हाईकोर्ट के जस्टिस फरजंद अली ने सीआरपीसी की धारा 439 के तहत सुनवाई करते हुए 4 अगस्त को यह आदेश दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मारिया एक युवा मां है, जिस पर 5 साल के बेटे की देखभाल की जिम्मेदारी है। ससुराल पक्ष से कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा, सास-ससुर का निधन हो चुका है। बच्चा अपनी नानी के पास रह रहा है, जो स्वयं कैंसर पीड़ित पति की सेवा में लगी हैं। कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है, अभियोजन पक्ष के सबूत केवल परिस्थितिजन्य और असंबद्ध हैं। मुकदमा बहुत धीमी गति से चल रहा है, जल्दी निपटने की कोई संभावना नहीं है।युवावस्था, सामाजिक-राजनीतिक प्रभाव की कमी और मुकदमे में बाधा डालने के इरादे के अभाव को देखते हुए सिर्फ आरोप की गंभीरता के आधार पर किसी महिला को लंबे समय तक जेल में रखना व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। मारिया को 50,000 रुपए के व्यक्तिगत मुचलके और 25,000-25,000 रुपए की दो जमानत राशियों पर रिहा किया गया है। उसे कोर्ट में सुनवाई की सभी तिथियों पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। आपको बता दे कि 27 अक्टूबर 2023 को उदयपुर के डायमंड कॉलोनी में हुसैना बाई और उनकी बहन सारा बाई की हत्या कर दी गई थी। दोनों मृतक महिलाएं आरोपी मारिया की सास जुबेदा की बहनें थीं। पुलिस जांच में सामने आया कि सोने के जेवरात लूटने के लिए मारिया ने इस वारदात को अंजाम दिया। 2 नवंबर 2023 को मारिया को गिरफ्तार किया गया था और बाद में कोर्ट में चार्जशीट पेश की गई। मारिया ने खुद को निर्दोष बताते हुए मुकदमे का सामना करने की बात कही है। वर्तमान में मामला अभियोजन पक्ष के साक्ष्य चरण में है।
