
भीलवाड़ा में पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां बेटे पर कुल्हाड़ी से हमला करने के मामले में कोर्ट ने पिता को 5 साल की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला साल 2015 का है, जब पुश्तैनी जमीन पर पेड़ काटने को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ था, जो इतना बढ़ गया कि गुस्से में पिता ने बेटे की गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया।
लोक अभियोजन अधिकारी अनुराग आचार्य के अनुसार, बीगोद थाना क्षेत्र के खटवाड़ा गांव में आरोपी सतीशकुमार शर्मा अपनी पुश्तैनी जमीन पर उगे बबूल के पेड़ को काट रहा था। इसी दौरान उसका बेटा रमेश वहां पहुंचा और पेड़ काटने से मना करने लगा। बात बढ़ने पर आरोपी ने आपा खो दिया और कुल्हाड़ी से बेटे पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
घटना के बाद घायल रमेश को पहले बीगोद ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भीलवाड़ा रेफर किया गया। हालत नाजुक होने पर बाद में उसे उदयपुर भेजा गया, जहां उसका इलाज किया गया और वह बच गया।
मामले की जांच के बाद बीगोद पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 साक्ष्य और 11 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर आरोपी का जुर्म साबित हुआ। एडीजे संख्या 3 भीलवाड़ा (शिविर मांडलगढ़) के न्यायाधीश अमित कुमार ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा और 50 हजार रुपए के जुर्माने का आदेश दिया।
