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Ajmer News अजमेर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में फूड कोर्ट को पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया गया है। पहले इसका कुछ हिस्सा तोड़ा गया था, अब दोपहर बाद करीब चार बजे पूरी तरह से ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई। 17 मार्च को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नगर निगम को 7 अप्रैल तक इसे तोड़कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था।
यह निर्माण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 7 करोड़ रुपए की लागत से हुआ था, लेकिन आनासागर और इसके आसपास के वेटलैंड क्षेत्र में इसे अवैध माना गया था। नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए कार्रवाई शुरू की और अब इसे कल तक पूरी तरह से ध्वस्त करने की उम्मीद है।
नगर निगम ने पहले यहां लगे पौधों को सुरक्षित निकाला और फिर ग्लास व अन्य सामान भी पोकलेन की मदद से हटाए। इस दौरान नगर निगम के अधीक्षण अभियंता पी.पी. शर्मा और अधिशाषी अभियंता आर.के. चौधरी भी मौजूद रहे।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत तबीजी और हाथीखेड़ा में वेटलैंड विकसित करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिसे 7 अप्रैल तक कोर्ट में पेश किया जाएगा। हालांकि, याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसे पर्यावरण के लिए खतरनाक और वैज्ञानिक दृष्टि से असंगत बताया है।