CCPA ने रैपिडो पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, भ्रामक विज्ञापनों पर हुई कार्रवाई

सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने गलत और भ्रामक विज्ञापन चलाने के लिए बाइक टैक्सी सर्विस रैपिडो पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अथॉरिटी ने कंपनी को आदेश दिया है कि वह ग्राहकों को पैसे वापस करे और तुरंत इन विज्ञापनों को हटाए।

क्या था मामला?

रैपिडो ने अपने विज्ञापनों में कई आकर्षक वादे किए थे, जैसे कि ‘5 मिनट में गारंटीड ऑटो’ या ’50 रुपए का कैशबैक’। लेकिन हकीकत में ये वादे पूरे नहीं हुए। CCPA की जांच में पाया गया कि कंपनी ने जानबूझकर ग्राहकों को गुमराह किया।

  • ‘5 मिनट में ऑटो’ का झूठा वादा: कंपनी ने यह नहीं बताया कि यह सुविधा हर जगह और हर समय उपलब्ध नहीं थी।
  • ‘कैशबैक’ की जगह ‘रैपिडो कॉइन्स’: 50 रुपए का कैशबैक देने के बजाय, रैपिडो ने ‘रैपिडो कॉइन्स’ दिए, जिनकी वैलिडिटी सिर्फ 7 दिन थी और उनका इस्तेमाल केवल बाइक राइड्स के लिए ही किया जा सकता था। इससे उनकी कीमत कम हो गई और ग्राहकों को कंपनी की सर्विस बार-बार इस्तेमाल करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

1800 से ज्यादा शिकायतें

पिछले दो साल में करीब 1800 यूजर्स ने शिकायत की थी कि रैपिडो ने अपने वादे पूरे नहीं किए। इनमें से अकेले अप्रैल 2023 से जुलाई 2025 के बीच राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर 1,799 शिकायतें दर्ज हुईं। इन शिकायतों में ज्यादा किराया वसूलना, रिफंड में देरी और ड्राइवर के दुर्व्यवहार जैसे मामले भी शामिल थे।

CCPA ने रैपिडो के इन विज्ञापनों को अनुचित व्यापार व्यवहार (unfair trade practice) माना है। फिलहाल, इस जुर्माने को लेकर रैपिडो की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

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