पल पल राजस्थान । महावीर व्यास

राजस्थान हाईकोर्ट ने अपने आदेशों की अवमानना के मामले में तीन IAS अधिकारियों-हेमंत गेरा, रिटायर्ड IAS राजेंद्र कुमार भट्ट और रिटायर्ड आईएएस ताराचंद मीणा की सैलरी-पेंशन रोकने के आदेश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव को निजी रूप से कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
दरअसल, कोर्ट ने साढ़े तीन साल पहले 9 याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसमें तीसरा पे-स्केल लागू करने और एरियर का भुगतान करने के आदेश दिए गए थे। लेकिन लंबे समय तक इन आदेशों की पालना नहीं की गई, जिस पर कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाया है।
हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश दिनेश मेहता की सिंगल बेंच ने यह आदेश सुनाया है। कोर्ट के इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित हो, इसके लिए आदेश की कॉपी राज्य के मुख्य सचिव को भेजने के लिए हाईकोर्ट रजिस्ट्री को भी निर्देशित किया गया है।
