विधायक के दबाव में घोषित हुए राजस्व गांव? हाईकोर्ट ने अधिसूचना की रद्द

पल पल राजस्थान / महावीर व्यास

जोधपुर, राजस्थान हाई कोर्ट में व्यक्ति विशेष के नाम पर घोषित किए गए तीन नए राजस्व ग्राम सृजन की अधिसूचना को निरस्त कर दिया है। जोधपुर के शेरगढ़ तहसील के मूल राजस्व ग्राम खिरजा भोजा में से 3 ग्राम पृथ्वीराज सिंह नगर, लादानी नगर और हनुमत सिंह नगर बनाए गए थे। इसको लेकर डूंगर सिंह की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। बता दें कि पूर्व में भी कोर्ट के निरस्त आदेश के बावजूद इन गांवों को लेकर राज्य सरकार ने दोबारा अधिसूचना जारी की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया।

उन्होंने कोर्ट में बताया कि नियम अनुसार नए राजस्व ग्राम का नाम किसी व्यक्ति विशेष, धर्म, जाति और उप जाती के नाम पर किए जाने की स्पष्ट मनाही है इसके बावजूद नियम कायदों को दरकिनार कर नए प्रस्तावित गांव के नाम स्थानीय वार्ड पंच और पार्टी कार्यकर्ताओं के पूर्वजों के नाम पर घोषित कर दिए गए।

इसको लेकर जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील के पंचायत समिति सेखाला के ग्राम पंचायत खिरजा फतेह सिंह के मूल राजस्व ग्राम खिरजा भोजा निवासी डूंगर सिंह सहित 6 अन्य की ओर से रिट याचिका दायर की गई थी।

इसमें अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने पैरवी की। बताया कि राज्य सरकार की ओर से किसी भी राजस्व ग्राम में आबादी बढ़ जाने और मूलभूत सुविधाओं के सुलभ और नजदीक उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के अंतर्गत परिपत्र जारी कर नए ग्राम बनाए जाने के लिए निर्धारित मापदंड और नियम बना रखे हैं। उसी के अनुसार समय की जरूरत पर नए राजस्व ग्राम प्रस्तावित और सृजित होते रहे हैं लेकिन राजनीतिक दुर्भावना पूर्वक और राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति विशेष को उपकृत करने के एकमात्र उद्देश्य से याचिकाकर्ताओं कि मूल राजस्व ग्राम खिरजा भोजा में से तीन नए गांव प्रस्तावित कर दिए गए। जिस पर ग्रामीणों ने लिखित में आपत्तियां भी पेश की लेकिन स्थानीय विधायक की विशेष अनुशंसा और दखलअंदाजी होने से सभी आपत्तियों को दरकिनार करते हुए अपेक्षित मापदंडों को कंसीडर किए बिना ही व्यक्ति विशेष के पुरुषों के नाम से तीन नए गांव राजस्व बना दिए गए। इतना ही नहीं 10 जनवरी 2025 को अधिसूचना जारी कर दी गई थी। जिसको लेकर हाईकोर्ट में पूर्व में भी रीट याचिका दायर की गई थी। इस पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने 10 जनवरी को अधिसूचना निरस्त करते हुए 18 फरवरी को रिपोर्टेबल निर्णय पारित किया गया था।

इस निर्णय के बावजूद राज्य सरकार ने फिर से उन्हीं नाम से वापस की नए गांव राजस्व सृजित करने की अधिसूचना 26 मार्च को जारी कर दी गई। जिसे चुनौती दी गई।

राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ ने शेरगढ़ तहसील के मूल गांव खिरजा भोजा से नवसृजीत तीन राजस्व गांव के सृजन की अधिसूचना 26 मई 2025 को निरस्त कर दिया।

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