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नाबालिग से रेप के मामले में जोधपुर जेल में सजा काट रहे आसाराम को फिलहाल 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मिली हुई है। इस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए आसाराम की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। जिस पर बुधवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी और सरकारी वकील को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। इससे पहले आसाराम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट में सजा स्थगन याचिका दायर की गई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद यह याचिका वापस ले ली गई। जब आसाराम के वकील ने 31 मार्च के बाद अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की गुहार लगाई, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले गुजरात हाईकोर्ट में आवेदन करने को कहा। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही राजस्थान हाईकोर्ट आसाराम की याचिका पर सुनवाई करेगा। जोधपुर की कोर्ट से आसाराम को 14 जनवरी को 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिली। उसी रात वह पाली रोड स्थित आरोग्यम से निकलकर रात 10:30 बजे अपने पाल गांव स्थित आश्रम पहुंचा। आसाराम पर गुजरात के गांधीनगर और राजस्थान के जोधपुर में रेप के मामले दर्ज हैं। दोनों ही मामलों में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई जा चुकी है। गुजरात से जुड़े केस में उसे 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिली थी।