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कोटा। कोटा के रामपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र में करीब 7 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में महिला उत्पीड़न प्रकरण क्रमांक-1 कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सजा और 11-11 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी ठहराए गए आरोपी हैं —
शुभम उर्फ देवेंद्र मेहरा
विष्णु शर्मा
घटना 17 अगस्त 2018 की है, जब परिवादी इमरान खान ने कोतवाली रामपुरा में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने बताया कि वह शाम करीब 6 बजे जयपुर गोल्डन के पास एक दुकान पर चाय पीने गया था और दुकान के काउंटर पर खड़ा था।
तभी बाइक पर सवार होकर शुभम और उसका साथी वहां पहुंचे। शुभम ने आपसी रंजिश के चलते देसी पिस्टल से जानलेवा हमला करते हुए फायर किया।
गोली इमरान को नहीं लगी क्योंकि वह समय रहते नीचे झुक गया, लेकिन गोली चाय की दुकान के अंदर दीवान पर जा लगी, जिससे वहां ट्यूबलाइट टूट गई।
पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित जांच कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत में चालान पेश किया।
कोर्ट में 12 गवाहों के बयान और 34 दस्तावेजों के आधार पर आरोप सिद्ध हुए और अंततः दोनों आरोपियों को 5-5 साल की कैद और 11-11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।