
शहर के प्रतिष्ठित सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) 2009 के तहत प्रवेश प्रक्रिया को लेकर शिक्षा विभाग द्वारा मांगे गए जवाब पर अपना पक्ष स्पष्ट कर दिया है। स्कूल प्रबंधन ने बताया कि RTE के तहत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से जुड़े प्रवेश का मामला फिलहाल माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।
विद्यालय प्रबंधन ने एक बयान जारी कर कहा, “हमारा मानना है कि RTE के सभी प्रावधानों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हालांकि, यह मामला अभी अदालत में लंबित है, इसलिए हम इस संबंध में कोई भी स्वतंत्र कार्यवाही नहीं कर सकते।”
स्कूल ने यह भी भरोसा जताया है कि उन्हें देश की न्यायिक प्रक्रिया और व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा कि जैसे ही माननीय उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आएगा, उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और उसी के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा।
इस बयान के माध्यम से सेंट्रल पब्लिक स्कूल ने शिक्षा विभाग को आश्वस्त किया है कि आगे की हर कार्रवाई कानून और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही होगी।