पल पल राजस्थान
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि स्तन पकड़ना और नाडा तोड़ना रेप की कोशिश नहीं मानी जा सकती। कोर्ट ने इस दौरान यह निर्णय उस आरोपी के खिलाफ सुनाया, जिस पर महिला के साथ अपमानजनक व्यवहार का आरोप था।
कोर्ट ने कहा कि यह कृत्य रेप के प्रयास के दायरे में नहीं आता, हालांकि आरोपी पर अन्य धाराओं में कार्यवाही की जा सकती है। इस निर्णय ने महिला अधिकार संगठनों में हलचल मचाई है, और इसे लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं।