ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध: ड्रोन कैमरा नजदीकी थानों में जमा करवाने के कलेक्टर प्रताप सिंह ने दिए आदेश

पल पल राजस्थान – महेंद्र सिंह

जैसलमेर। जैसलमेर में गुरुवार रात हुई पाकिस्तानी अटैक की घटना के बाद जिले में ड्रोन उड़ाने व आतिशबाजी करने पर कलेक्टर प्रताप सिंह ने पाबंदी लगा दी है। अगर कोई ऐसा करते पाया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई करने के आदेश निकाले गए हैं।

कलेक्टर प्रताप सिंह ने सभी ड्रोन कैमरों को अपने नजदीकी थानों में जमा करवाने के आदेश दिए हैं। आदेश के मुताबिक यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर रोक रहेगी। यदि कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

ड्रोन थानों में जमा करने के आदेश

जैसलमेर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने आदेश में बताया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसलमेर जिले के संपूर्ण नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिबंध लागू किए हैं। आदेश के मुताबिक यूएवी, ड्रोन कैमरा, हॉट एयर बैलून आदि उड़ाने पर रोक रहेगी। यह निषेधाज्ञा केंद्र सरकार के सैन्य अथवा अर्ध सैनिक बलों और राज्य सरकार के पुलिस विभाग की ओर से सामरिक महत्व की गतिविधियों के संचालन पर लागू नहीं होगी।

पटाखों-आतिशबाजी के क्रय, विक्रय और उपयोग पर भी बैन

इसी प्रकार जिला कलेक्टर प्रताप सिंह ने किसी भी प्रकार के पटाखों और आतिशबाजी के क्रय, विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश संपूर्ण जैसलमेर जिले के लिए लागू होंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत नियमानुसार दंडित करने की कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे।

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