उदयपुर में आर्याइन होटल को सीज किया:UDA की कार्रवाई, न स्वीकृति ली, न जमीन का उपयोग परिवर्तन कराया था और चला रहे थे

उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA) ने कार्रवाई करते हुए होटल आर्याइन को सीज कर दिया। यूडीए अधिकारियों ने बताया कि एक दिन पहले कलड़वास में भी एक होटल को सीज किया गया था।

यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि राजस्व ग्राम कालारोही के आराजी संख्या 822 पर फार्म हाउस की जमीन पर पर बिना स्वीकृति एवं बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए ही बहुमंजिला निर्माण कर आर्याइन नाम से होटल का संचालन कर व्यवसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।

सचिव हेमेंद्र नागर ने बताया- निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस के जवाब में निर्माणकर्ता द्वारा किसी प्रकार की स्वीकृति एवं जमीन के रूपांतरण के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

उपायुक्त सुरेंद्र बी पाटीदार ने बताया- आज यूडीए की टीम ने मौके पर जाकर बिना स्वीकृति बनाई गई होटल को सीज कर दिया। टीम में तहसीलदार रणजीतसिंह विठू, भू-अभिलेख निरीक्षक अभय सिंह चूंडावत, विजय नायक, सूरजपालसिंह सोलंकी, भरत हथाया, बाबूलाल तावड़, पटवारी दीपक जोशी आदि मौजूद रहे।

इसी क्रम में कलड़वास के आराजी संख्या 3830/3597 के अनुमोदित प्लान के भूखण्ड संख्या 1 पर शिवलाल पटेल ने भवानी होटल नाम से व्यवसायिक निर्माण किया था। उक्त निर्माण के विरुद्ध प्राधिकरण अधिनियम-2023 की धारा 32 के तहत प्रकरण दर्ज कर विधिक कार्रवाई की गई और टीम ने मौके पर होटल का अवैध रूप से संचालन पाया, जिसके बाद उसे एक दिन पहले गुरुवार को सीज कर दिया गया।

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