दूदानी ड्रग्स केस: एनडीपीएस न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, सभी आरोपियों को मिली सजा

पल पल राजस्थान – हर्ष जैन

उदयपुर। राजस्थान के चर्चित दूदानी ड्रग्स केस में एनडीपीएस (NDPS) न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी रवि दूदानी समेत सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और कठोर सजा सुनाई। यह मामला राज्य की अब तक की सबसे बड़ी अवैध दवा निर्माण और तस्करी की साजिशों में से एक माना जाता है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर कलड़वास इंडस्ट्रीज एरिया में छापा मारा था, जहाँ एक अवैध फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर मेथाकुलोन ड्रग्स का निर्माण किया जा रहा था। यह ड्रग प्रतिबंधित श्रेणी में आती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नशीले पदार्थ के रूप में इस्तेमाल होती है। छापेमारी के दौरान DRI ने करोड़ों रुपए की मेथाकुलोन टेबलेट्स जब्त की थीं। इस कार्रवाई में ड्रग्स की तस्करी का जाल देश के कई राज्यों से लेकर विदेशों तक फैला पाया गया।

DRI ने इस केस में रवि दूदानी,निर्मल उर्फ टीनू दूदानी,गुंजन दूदानी,परमेश्वर व्यास , अतुल रामकृष्ण महात्रे ,अनिल मलकानी ,संजय आर. पटेल पर संगठित तरीके से ड्रग निर्माण और अंतरराष्ट्रीय तस्करी का आरोप सिद्ध हुआ। एनडीपीएस कोर्ट ने इन सभी आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सख्त सजा सुनाई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि “ड्रग्स जैसे सामाजिक शत्रु को जड़ से मिटाने के लिए कानून को सख्ती से लागू करना आवश्यक है।” इस केस में DRI की सूझबूझ, तकनीकी जानकारी और गुप्त सूत्रों की भूमिका की हर ओर सराहना हो रही है। जांच एजेंसियों की इस कार्रवाई ने एक बड़े ड्रग सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया और हजारों युवाओं को नशे की दलदल में फँसने से बचाया।

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