पल पल राजस्थान – हर्ष जैन
उदयपुर। उदयपुर की रिद्धि-सिद्धि क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी से लिए गए लोन की राशि नहीं लौटाने और दिए गए चेक के बाउंस होने के मामले में कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए महिला को 6 माह की सजा और 59 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला गुरूरामदास कॉलोनी निवासी हरप्रीत कौर से जुड़ा है, जिसने हिरणमगरी सेक्टर-3 स्थित रिद्धि-सिद्धि क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी से 20 हजार रुपए का लोन लिया था। किश्तों में भुगतान करना था, लेकिन वह समय पर राशि जमा नहीं कर पाई। जब सोसायटी के अधिकृत राकेश पालीवाल ने राशि वसूलने का प्रयास किया, तो हरप्रीत ने 14 दिसंबर 2014 को 29,907 रुपए का चेक दिया, जो बैंक में जमा कराने पर बाउंस हो गया। सोसायटी की ओर से नोटिस भेजने के बाद भी राशि जमा नहीं की गई। इस पर 15 जनवरी 2015 को कोर्ट में परिवाद पेश किया गया। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एनआई एक्ट-1 कोर्ट की न्यायाधीश मीनाक्षी चौधरी ने हरप्रीत कौर को दोषी ठहराते हुए एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत 6 माह की सजा और 59 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले को लोन मामलों में बढ़ती चूक के खिलाफ एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।