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उदयपुर। उदयपुर में लव जिहाद के लिए नाबालिग का अपहरण व बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 10 वर्ष के कठोर
कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
गत 30 अप्रेल 2024 को ग्रामीण थाने में पीड़िता के पिता ने खांजण पानरवा निवासी अकरम उर्फ विक्रम पुत्र सलीम खां के खिलाफ अपहरण व बलात्कार की रिपोर्ट दी थी। बताया कि 15 अगस्त 2023 को उसकी पुत्री कार्यक्रम में गई थी, अचानक वहां से गायब हो गई। परिवादी ने आरोप लगाया कि आरोपी अकरम उसकी पुत्री को लव जिहाद के लिए अपहरण कर खांजण गांव ले गया। वहां बंधक बनाकर आरोपी ने पुत्री के साथ बलात्कार किया। पुलिस ने पीड़िता को बरामद कर उसके बयान लिए । बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण व बलात्कार का मामला दर्ज किया। चालान पेश होने पर विशिष्ट लोक अभियोजक चेतनपुरी गोस्वामी ने 15 गवाह व 25 दस्तावेज पेश किए। आरोप सिद्ध होने पर पोक्सो-1 न्यायालय के
पीठासीन अधिकारी राम सुरेश प्रसाद ने आरोपी को धारा 344 में दो वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना तथा 376 में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय ने साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आदेश दिया कि वह पीड़ित प्रतिकर स्कीम से पीड़िता को एक लाख रुपए बतौर क्षतिपूर्ति देवे।