अलवर में रेप का मामला दर्ज करवाने वाली महिला ही गुनहगार निकली। पोक्सो कोर्ट नंबर-4 ने आज महिला को दोषी मानते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। वहीं उसके 9 महीने के बेटे को भी उसके कारण जेल जाना पड़ेगा।
महिला ने आरोप लगाया था कि रिश्ते में लगने वाले भतीजे ने उसके साथ रेप किया था। पुलिस जांच में मामला उल्टा निकला। महिला ही घरवालों के बाहर जाने पर नाबालिग भतीजे को बुलाती थी। मामला एक साल पुराना है।
जज हिमांकनी गौड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा-चाची का दर्जा मां समान होता है। ऐसा कृत्य शर्मसार करने वाला है।
नाबालिग भतीजे पर लगाया था आरोप
महिला ने अपने ही पड़ोसी भतीजे पर रेप का आरोप लगाया था। लेकिन जांच में सामने आया कि महिला ही उसे बुलाती थी। आरोपी महिला के साथ उसके 9 महीने के बेटे को भी जेल जाना पड़ा है। मुकदमे के समय भी महिला गर्भवती थी।
सरकारी वकील प्रशांत यादव ने बताया- तिजारा थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 11 अगस्त 2024 को रिश्ते में भतीजे लगने वाले किशोर पर रेप करने का मामला दर्ज करवाया था। रिपोर्ट में लिखवाया था कि भतीजा 6 महीने पहले से रेप करता आ रहा है। महिला का आरोप था कि उसका भतीजा फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी देता है।
पुलिस ने जांच करते हुए दोनों की कॉल रिकॉर्ड को निकलवाया। दोनों के बीच करीब 6 महीने में 832 बार मोबाइल पर बात हुई थी। इस पर पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। जिस समय रेप करने का जिक्र किया। उस समय के अनुसार भतीजा 18 से कम उम्र का था। जांच में सामने आया कि महिला से रेप नहीं किया गया। घरवालों के बाहर जाने पर महिला ही भतीजे को अपने घर बुलाती थी।