सुप्रीम कोर्ट ने AEN भर्ती परीक्षा में डमी केंडिडेट मामले में दो की जमानत खारिज की

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Jaipur News राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा आयोजित सहायक अभियंता (सिविल) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में डमी केंडिडेट बैठाने के मामले में जमानत पर छूटे इंद्राज सिंह और सलमान खान की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट मेंं याचिका दायर कर जमानत खारिज करने की मांग की थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता (AAG) शिव मंगल शर्मा ने इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष रखा। AAG शर्मा ने बताया- सहायक अभियंता (सिविल) प्रतियोगी परीक्षा-2022 में आवेदन करने के बाद अभ्यर्थी इंद्राज सिंह ने अपनी जगह किसी दूसरे डमी केंडिडेट गुरदीप दास को बैठा दिया। इसकी सलमान खान ने डील करवाई थी। इस मामले पर राजस्थान विशेष अभियान समूह (SOG) ने इंद्राज सिंह और सलमान खान को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों ही आरोपियों ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई, जिसमें हाईकोर्ट ने दोनों को मई 2024 में जमानत दे दी।

दोनों आरोपियों की जमानत के खिलाफ सरकार ने अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस पर बहस करते हुए AAG शिव मंगल शर्मा ने तर्क रखा कि यह मामला सिर्फ एक बार की धोखाधड़ी नहीं, बल्कि राजस्थान में संगठित परीक्षा घोटालों की एक कड़ी है। आरोपी गुरदीप दास पहले भी चार अन्य समान मामलों में शामिल रह चुका है। सरकारी परीक्षाओं में धोखाधड़ी से अयोग्य व्यक्तियों की भर्ती होती है, जिससे सार्वजनिक सेवा, प्रशासन और शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। मुख्य आरोपी गुरदीप दास अभी भी फरार है, और उसे गिरफ्तार किए बिना पूरे रैकेट का खुलासा नहीं हो सकता। अगर आरोपियों को जमानत पर छोड़ा गया तो जांच प्रभावित होगी और वे सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। तमाम दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में डमी उम्मीदवारों के उपयोग के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी इंद्राज सिंह और सलमान खान की जमानत को रद्द कर दिया गया। कोर्ट ने माना कि इस तरह की अनियमितताएं भर्ती प्रक्रिया में जनता के विश्वास को कमजोर करती हैं और इन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

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