अवैध निर्माण पर प्राधिकरण का बड़ा एक्शन, ईसवाल–अम्बेरी में दो होटल समेत बहुमंजिला भवन सील

उदयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए राजस्व ग्राम ईसवाल और अम्बेरी में निर्माणाधीन दो व्यवसायिक बहुमंजिला होटल सहित एक जी+4 भवन को सील कर दिया। यह कार्रवाई प्राधिकरण आयुक्त राहुल जैन के निर्देश तथा उपायुक्त जगदीश सिंह आशिया और सुरेन्द्र बी पाटीदार के आदेशानुसार की गई।

प्राधिकरण के अनुसार हाल ही में क्षैत्राधिकार में शामिल किए गए राजस्व ग्राम ईसवाल की आराजी संख्या 2093, 3023/2092, 3025/2094, 2107, 2108, 2112 आदि भूमि पर बड़े स्तर पर दो अलग-अलग भागों में बहुमंजिला होटल का निर्माण किया जा रहा था। निर्माणकर्ता अनिल कुमार व्यास को उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 की धारा 32 के तहत नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया गया। जवाब में भूमि को आवासीय बताया गया, लेकिन मौके पर आवासीय उपयोग के बजाय होटल निर्माण पाया गया और किसी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति भी नहीं ली गई थी। पूर्व में निर्माण रुकवाने के बावजूद कार्य जारी रखने पर दोनों इमारतों को सील कर दिया गया।

इसी क्रम में राजस्व ग्राम अम्बेरी की आराजी संख्या 3372/283, 384 से 301 में स्वीकृत योजना के भूखण्ड संख्या 75 से 81 में से 79 और 80 पर बिना स्वीकृति जी+4 भवन तथा भूखण्ड 81 पर स्वीमिंग पूल का निर्माण किया गया। पड़ोसी की शिकायत पर जांच के बाद निर्माणकर्ता भूरीलाल सिंघवी के विरुद्ध धारा 32 के तहत प्रकरण दर्ज कर नोटिस जारी किया गया। सुनवाई के दौरान भूखण्डों के एकीकरण या निर्माण स्वीकृति से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। इसके बाद डॉ. अभिनव शर्मा द्वारा आदेश पारित कर उपायुक्त के निर्देशानुसार भवन को सील किया गया।

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि आबादी भूमि के पट्टों पर होटल या अन्य व्यवसायिक गतिविधियां संचालित करने से राज्य को राजस्व हानि होती है और अनियमित निर्माण से स्थानीय नागरिकों को पार्किंग, हवा, पानी और रोशनी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

यह कार्रवाई डॉ. अभिनव शर्मा (तहसीलदार, प्राधिकरण) के निर्देशन में भू-अभिलेख निरीक्षक बाबूलाल तेली, राजेश मेहता, प्रतापसिंह राणावत, दुलीचंद शर्मा, पटवारी दीपक जोशी एवं होमगार्ड जाब्ता की मौजूदगी में की गई।

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