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जयपुर। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन के 900 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार पूर्व मंत्री महेश जोशी को तीन दिन की अंतरिम जमानत मिली है। ईडी मामलों की विशेष अदालत ने जोशी को 8 से 10 मई तक की राहत दी है। हालांकि, इससे पहले उन्हें 2 मई से 7 मई तक जेल में रहना होगा। अब उन्हें 11 मई की सुबह 8 बजे तक फिर से सरेंडर करना होगा।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान महेश जोशी की ओर से 9 दिन की अंतरिम जमानत की मांग की गई थी। वकील दीपक चौहान ने दलील दी कि जोशी की पत्नी का हाल ही में निधन हो गया है और 13वीं संस्कार सहित अन्य धार्मिक रीति-रिवाजों के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन दिन की अंतरिम जमानत मंजूर की।
महेश जोशी इससे पहले 28 अप्रैल को पत्नी के निधन के चलते चार दिन की अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आए थे। गुरुवार को अंतरिम जमानत की मियाद खत्म होते ही वह जयपुर सेंट्रल जेल पहुंच गए और रात जेल में बिताई।
गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने महेश जोशी को 24 अप्रैल को जल जीवन मिशन में 900 करोड़ रुपए के कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।