उदयपुर में ड्रोन और पटाखों पर प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी की निषेधा आज्ञा

पल पल राजस्थान – हर्ष जैन

उदयपुर। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहाँ जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत एक महत्वपूर्ण निषेधा आज्ञा जारी की है।

यह आदेश जिले की सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जगहों—जैसे कि आर्मी एरिया, महाराणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक, हिन्दुस्तान जिंक, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, गैस फैक्ट्री और ऐतिहासिक भवनों—की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, उदयपुर जिले की सम्पूर्ण सीमा—शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों—में ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी (पटाखों) पर 10 मई 2025 को दोपहर 12 बजे से लेकर 15 मई 2025 को दोपहर 12 बजे तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

प्रशासन का कहना है कि यह कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया है, ताकि किसी भी प्रकार की सुरक्षा में सेंध न लग सके।

जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

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